Friday, October 16

महाराष्ट्र के ठाणे जिले में गुटखा की अवैध बिक्री और जुए के खिलाफ अभियान चलाने वाले एक एक्टिविस्ट की हत्या मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। घटना के मजह 12 घंटे के भीतर पुलिस ने गुरुवार को तीन लोगों को गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि 27 सितंबर को अपने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट में मृतक हरीश गजवानी (50), जो खुद को एक सामाजिक कार्यकर्ता बताते थे, ने अपनी जान को खतरा होने का दावा किया था। उन्होंने कुछ वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों पर आरोप लगाया था कि वे गुटखा कारोबार और रम्मी क्लब जैसी अवैध गतिविधियों को संरक्षण दे रहे हैं। उन्होंने अपनी इस पोस्ट में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और खाद्य एवं औषधि प्रशासन आयुक्त तुकाराम मुंडे को भी टैग किया था। बुधवार रात करीब 8.30 बजे उल्हासनगर रेलवे स्टेशन परिसर के पास अज्ञात हमलावरों ने गजवानी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने बताया कि उनके सिर में दो गोलियां लगी थीं। आशंका है कि यह हत्या पुरानी रंजिश के कारण की गई है। घटनास्थल के पास का एक सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें संदिग्धों में से एक के पास धारदार हथियार दिखाई दे रहा है। पुलिस ने बताया कि हत्या का तरीका पिछले महीने स्थानीय शिवसेना (यूबीटी) नेता प्रदीप पूर्णेकर की हत्या जैसा ही है। उस मामले में भी हमलावरों ने बहुत करीब से हमला किया था और बाद में धारदार हथियारों का इस्तेमाल किया था।

पुलिस ने क्या बताया?
एक अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने गुरुवार को गजवानी की हत्या के मामले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस उपायुक्त सचिन गोरे ने बताया कि शुरुआती जांच से पता चला है कि यह घटना मृतक और गिरफ्तार लोगों में से एक, अविनाश नायडू के बीच पुरानी रंजिश का नतीजा है। जांचकर्ताओं के अनुसार, गजवानी 2021 के एक हत्या के मामले में आरोपी थे और उन्होंने कथित तौर पर नायडू पर हमला कर उसे मारने की कोशिश की थी। पुलिस के मुताबिक, हालांकि समय के साथ यह विवाद शांत हो गया था, लेकिन नायडू के मन में रंजिश बनी रही और बाद में उसने गजवानी की हत्या की साजिश रची।
पुलिस ने बताया कि गजवानी, जिसका आपराधिक रिकॉर्ड रहा है, अक्सर उल्हासनगर में हो रही अवैध गतिविधियों के मुद्दे उठाता था। इससे वे लोग नाराज हो गए जो कथित तौर पर इन गतिविधियों में शामिल थे। पुलिस ने आगे बताया कि विट्ठलवाड़ी पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 103 (हत्या) और आर्म्स एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है और घटना की जांच कर रही है।
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